चालू खाता

Source : NSBGwalior Hindi    Date : 07-Sep-2019

 
 
चालू खाते के नियम व शर्तें
(चालू खाता, अधिविकर्ष खाता, कैश क्रेडिट खाता)
 
बैंक द्वारा मान्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निम्न में से किसी एक प्रकार द्वारा चालू खाता खोला जा सकेगा:-
 
(1) (i) अपने लिये या अन्य की ओर से। ( ii ) खाता एक नाम से या कई नामों से (अवयस्कों को छोड़कर) खोला जा सकेगा और उनमें से किसी एक को भुगतान किया जा सकेगा, उनके उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को, जैसा कि इस संबंध में खातेदार ने बैंक को निर्देशन दिया हो।
 
(2) संस्थाऐं और समुदाय खाता खोल सकते है जो एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों, संयुक्त या पृथक, उनके नियमों की रचना के अनुसार प्रतिबंधित किये जा सकेंगें।
 
(3) खाते दुकानों और फर्मो के नाम में खोले जा सकेंगे जिसकी व्यवस्था, उत्तरजीवी और लेनदेन के व्यवहार के संबंध में उचित घोषणा उसकी रचना के अनुसार उनके द्वारा होना चाहिऐ।
 
(4) जो व्यक्ति खाता खोलने का इच्छुक है उसे खाता खोलने के लिये बैंक के किसी खातेदार का परिचय कराना आवश्यक होगा।
 
(5) चालू खाता योजना अन्तर्गत जमाकर्ता/ग्राहक द्वारा बैंक में जमा किये गये धन के संबंध में उपरोक्त नियमों के अलावा अन्य नियम व शर्ते भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा संचालक मण्डल के निर्णयों अंतर्गत लागू रहेगी। बैंक के निर्देश एवं निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी रहेगें।
 
(6) बैंक को ये अधिकार सुरक्षित है कि वह स्वयं, बिना कारण बताऐं किसी चालू खाते को बन्द कर दें या खाता खोलने से मना कर दें और उसे ये भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी समय बिना सूचना दिए चालू खाते के नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दे, या संशोधन कर दे या परिवर्तन कर दें।