नागरिक उपभोक्ता वस्तु पर ऋण

Source : NSBGwalior Hindi    Date : 07-Sep-2019
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•  विभागीय वेतन कटोत्रा सहमति तथा एक व्यक्तिगत


जमानत पर बेजमानती असुरक्षित ऋण
• उपभोक्ता टिकाउ वस्तुओ जैसे टी.व्ही., फ्रीज, फर्नीचर, घरेलू उपकरण आदि घरेलू उपकरण क्रय करने हेतु दृष्टिबंधक ऋण :-
१ . ऋण कोटेशन राशि का 75 प्रतिशत तक अथवा रु एक लाख अथवा जो भी कम हो.
२. क्रय की गई वस्तु दृष्टिबंध रहेंगी.
३ बैंक को मान्य एक सक्षम सदस्य की व्यक्तिगत जमानत.
४ क्रय की गई वस्तु का बीमा करवाना होगा.
५ ऋण अवधि 36 माह.
६ ऋण की अदायगी मासिक किश्तों में.
७ आय का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा.
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