सावधि (मियादी/ दोहरी) जमा के नियम व शर्तें

Source : NSBGwalior Hindi    Date : 07-Sep-2019
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बैंक द्वारा मान्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सावधि जमा खाता निम्नलिखित में से किसी एक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा संचालक मण्डल के निर्णयों - अन्तर्गत एक या एक से अधिक सावधि जमा खाता खोला जा सकता है।
(1) पुरूष अथवा महिला के नाम से।
 
(2) अवयस्क के नाम से संरक्षक के द्वारा उसकी प्रमाणित जन्म तिथी प्रस्तुत करने पर।
 
(3) दो अथवा अधिक व्यक्ति जिन्हें संयुक्त रूप से अथवा किसी एक को अथवा एक से अधिक को अथवा उनमें से जीवित या जीवितों जिन्हें भुगतान करना हो, के नाम से।
 
(4) अनपढ़ व्यक्ति सावधि जमा खाता खोल सकता है किन्तु उसे अपने निशानी अंगूठे को सत्यापित करने के लिए खाता खोलते समय पहचान हेतु ऐसे व्यक्ति को उपस्थित करना होगा जिससे बैंक परिचित हो।
 
(5) पंजीकृत कम्पनी, निगम, ट्रस्ट, संस्था आदि के अधिकृत अधिकारी रिजर्व बैंक के निर्देशों अंतर्गत सावधि जमा खाता खोल सकते है। इन संस्थाओं का नियमन करने वाले नियमों, उपनियमों को खाता खोलते समय बैंक में प्रस्तुत करना होगा।
 
(6) मियादी जमा खाते के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली रकम यदि रू. 20000/- या इससे अधिक की है तो नगद भुगतान नहीं किया जावेगा। केवल एकाउन्ट पेयी चैक या एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट द्वारा अथवा बैंक में ही स्थित खाते में अंतरण कर भुगतान की जा सकेगी।
 
(7) दोहरी जमा खाते के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली जिसमें ब्याज राशि भी शामिल है यदि रू. 20000/- या इससे अधिक की है तो नगद भुगतान नहीं किया जावेगा। केवल एकाउन्ट पेयी चैक या एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट द्वारा अथवा बैंक में ही स्थित खाते में अंतरण कर भुगतान की जा सकेगी।
 
(8) जमाकर्ता सदस्य एवं व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर मियादी/दोहरी सावधि जमा प्रमाण पत्र पर दिनांक रहित हस्ताक्षर कर तारण(Lien) हेतु बैंक केा सौंपकर निम्नानुसार ऋण प्राप्त कर सकता है।
 
(अ) जमा रकम का अधिकतम 90 प्रतिशत ऋण दिया जावेगा।
 
(ब) ऋण राशि पर ब्याज की दर जमा राशि पर देय ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक होगी।
 
(स) ऋण की वापिसी किश्तों में या एक मुश्त हो सकती है। मियादी जमा रसीद के तारण पर अधिविकर्ष(चालू) खाता खोला जा सकता है, जिसमें अधिविकर्ष की अधिकतम सीमा जमा रकम का 90 प्रतिशत ही होगा।